PM Kisan Mandhan Yojana: प्रधान मंत्री ‘किसान मान-धन योजना (PM-KMY)’ के 5 वर्ष पूरे हुए

PM Kisan Mandhan Yojana: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना:केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 2019 में प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य सभी लघु एवं सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में 6 अगस्त, 2024 तक 23.38 लाख लाभार्थी है.

PM Kisan Mandhan Yojana की मुख्य विशेषताएं:

न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: सभी पात्र किसानों को 60 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात ₹3000 प्रतिमा निर्धारित पेंशन दी जाती रहेगी.

पात्रता: सभी लघु एवं सीमांत किसान जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच  हो और जिनके पास संबंधित राज्य केंद्र/ शासित प्रदेश के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार अधिकतम 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि हो.

निधि प्रबंधन: भारतीय जीवन बीमा निगम(LIC) के द्वारा.

स्वैक्षिक और अंशदान आधारित पेंशन योजना: पात्र किसानों द्वारा 60 वर्ष की आयु तक 55 से ₹200 के बीच में प्रति माह अंशदान पेंशन निधि में जमा करना होता है, केंद्र सरकार द्वारा बराबर का अंशदान किया जाता है.

पारिवारिक पेंशन: लाभार्थी की मृत्यु हो जाने पर लाभार्थी का /की पति या पत्नी को लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का केवल आधा भाग प्राप्त करने का अधिकार होगा.

दिव्यांगता/अक्षमता के मामले में प्रावधान: यदि लाभार्थी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पूर्ण विकलांग हो जाता है, तो लाभार्थी का /की पति /पत्नी योजना में बने रहने का हकदार होता है.

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